कलेक्टर ने ड्रोन के साथ इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना

nspnews 07-05-2024 Regional

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने जिले में प्रत्येक विकासखंड के लिए इंडियन फार्मर फर्टिलाईजर कंपनी द्वारा ड्रोन के साथ इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
      उप संचालक कृषि उमेश कटहरे ने बताया कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की वाध्यता रखी गई है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किसान ड्रोन क्रय पर अनुदान प्राप्त करने के आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।
      अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक/ कस्टम हायरिंग केन्द्र सचालक/ कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक/ केन्द्र संचालक/ सस्था ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल www.mpdage.org पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ धरोहर की राशि 5 हजार रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। लायसेंस स्वयं का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है। डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाया जाएगा, उनके आवेदन अस्वीकार किये जावेगे। पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकेगा।
      किसान ड्रोन को क्रय करने पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुदान की पात्रता यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये, कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालकों हेतु कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं हैं और यदि वे यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपये की राशि से यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम 7 लाख 50 हजार रुपये है। प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन का क्रय करने की पात्रता होगी। प्रशिक्षण में भाग ले रहे आवेदक/ प्रतिनिधि के लिये निर्धारित शुल्क एवं न्यूनतम अर्हताएं के तहत न्यूनतम आयु 18 वर्ष व 10 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। संबंधित का वैध भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए। उपरोक्त प्रशिक्षण शुल्क 30 हजार रुपये जीएसटी अतिरिक्त का शुल्क नियत किया गया है। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपये एवं जीएसटी अभ्यार्थी को वहन करना होगा तथा शेष 60 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) है। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। जो आवेदक/ प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना ऑनलाईन आवेदन ूूू.उचकंहम.वतह पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड करें।
      संबधित कौशल विकास केन्द्र के अधिकारी के द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कर अभ्यार्थियों का चयन वैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक/ प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किये गए अभिलेखों को मूल अभिलेखों के साथ मिलान करना होगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है, तो सबधित आवेदक/ प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने से अपात्र किया जा सकेगा।

 

प्रादेशिक