जिला दण्डाधिकारी द्वारा दानिश खान का जिला बदर
नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नरसिंहपुर के अंतर्गत आजाद वार्ड नरसिंहपुर निवासी दानिश पिता हाजी मोहम्मद शाहिद खान को जिला बदर किया गया है। दानिश खान को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी रोहित सिंह ने दानिश खान को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि दानिश खान के विरूद्ध एक राय होकर गाली- गलौच कर चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने, वाहन चुराने, सोने- चांदी के जेवर चोरी करने, सूने घर में जेवरात व नकदी की चोरी कर ले जाने, दरवाजे का ताला तोड़कर सूटकेश से नकदी चोरी करने, गाली- गलौच कर चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने, 25 हजार रूपये की चोरी के संदेह में गिरफ्तार होने, मैजिक वाहन की चोरी करने, बुलेरो वाहन चुराने, गंदी गालियां देकर जातिगत अपमान करने व जान से मारने की धमकी देने, शासकीय अस्पताल में ऑन ड्यूटी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने, बुलेरो वाहन चुराने, आदतन अपराधी होने आदि के 16 प्रकरण दर्ज हैं।