छात्रवृत्ति अनियमितता मामले में जेएस विल्सन के विरुद्ध चलेगा मामला

nspnews 24-03-2023 State

नरसिंहपुर। जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य पदों पर रहते हुए जे एस विल्सन पर कई गंभीर आरोप लगे थे, गंभीर आरोपों के कारण उन्हें पद से हटाया गया था तथा जिला प्रशासन और शासन स्तर पर उनके विरुद्ध जांच चल रही है। वहीं जबलपुर में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक पद पर रहते हुए उन पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे।
प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने करीब आठ साल पहले जबलपुर में सहायक संचालक रहते हुए विल्सन द्वारा किए गए साढ़े 13 लाख रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में कार्रवाई की अनुमति दे दी है। आदेश प्राप्त होने के बाद अब आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ जबलपुर (ईओडब्ल्यू) न्यायालय में चालान पेश करने की तैयारी में है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने इस आशय की सूचना कलेक्टर ऋजु बाफना और जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी है। वर्ष 2015 में सहायक संचालक के रूप में पदस्थ जेएस विल्सन पर जबलपुर में अपने सहयोगियों के साथ धोखाधड़ी, कूचरचित दस्तावेज निर्माण करने, सबूत मिटाने आदि का मामला ईओडब्लयू में दर्ज किया गया था। इस मामले में 2014-15 में जेएस विल्सन ने जबलपुर में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक पद पर रहते हुए 52 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 13 लाख 44 हजार 730 रुपए की राशि राधा स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐठाखेड़ा जबलपुर के प्रबंधन के साथ मिलकर खुर्दबुर्द की थी। बाद में कॉलेज प्रबंधन द्वारा  सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के पैड वाउचर पेश नहीं कर सका था। शिकायत के बाद जब जांच हुई तो पाया कि कूटरचित तरीके से छात्रवृत्ति की राशि में गबन किया गया है। प्रकरण की जांच के बाद 19 जून 2015 को जेएस विल्सन के विरुद्ध धोखाधड़ी, मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज बनाने समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा  420, 467, 471, 120बी, भादवि एवं 13 (1) डी 13 (2) एवं 7 (सी) आदि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। यह मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल से स्वीकृत होने के बाद ईओडब्ल्यू जबलपुर इकाई को प्राप्त हुआ। प्रकरण की विवेचना के लिए ईकाई के तत्कालीन एसपी ने निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी को अधिकृत किया। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में दोषी पाई गई डाइट प्राचार्य जेएस विल्सन के विरुद्ध ईओडब्ल्यू न्यायालय में चालान पेश करने के आदेश मप्र शिक्षा विभाग के अवर सचिव श्रीकांत बनोथ ने जारी किए हैं। इस आशय की सूचना पत्र के जरिए कलेक्टर और जिला शिक्षाधिकारी को भी भेजी गई है।

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