बिना परमिट संचालित बस जप्त, अन्य वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई
एनएसपीन्यूज। इंदौर जिले से प्रतिदिन हजारों बसें अन्य शहरों और राज्यों के लिए रवाना होती है। अधिकांश बसें यातायात नियमों को अनदेखा कर संचालित की जा रही है। बस आपरेटर बसों से संबंधित जरूरी कागजात फिटनेस परमिट भी नहीं करवा रहे हैं। यह खुलासा परिवहन विभाग द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही में हो रहा है। विभाग ने चैकिंग अभियान में इंदौर से देवास के बीच चल रही बस को जप्त किया, जो बिना परमिट के संचालित की जा रही थी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर एवं संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों सहित अन्य वाहनों की जांच के लिए अभियान शुरू किया। अभियान में 300 किमी से अधिक दूरी तक यात्रा करने वाली एवं ओवरनाइट चलने वाली बसों की जांच की गई। बस में दो ड्राइवर की अनिवार्यता और बसों के फिटनेस के भौतिक सत्यापन की विशेष चैकिंग की गई। जांच में 80 से अधिक वाहनों की चैकिंग की गई। आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि चैकिंग के दौरान एक बस एमपी 41 पी 1855 देवास से इंदौर बिना परमिट के संचालित की जा रही थी। दस्तावेज नहीं होने पर बस को जप्त किया गया। 16 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम तथा मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत कारवाही की गई, जिनसे 52700 जुर्माना वसूला गया।