कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नरसिंहपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन- 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क एवं आम सभाओं के रूप में, निर्वाचन गतिविधियां प्रारंभ हो गयी है। इस दौरान कुछ राजनैतिक दलों एवं समूहों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरूपयोग कर, उन्हे बहुत अधिक तीव्रता से बजाया जाता है, जिससे लोक परिशांति भंग होने तथा लोगों के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की आशंका बनी रहती है।
लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक की अवधि के लिए जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे-लाउड स्पीकर, डेक, डीजे, टीव्ही एलसीडी इत्यादि का उपयोग एवं प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, धार्मिक कार्यक्रम या चलित वाहन आदि में सम्बंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा ।
सम्बंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेषी ध्वनि 10 डेसीबल से अनधिक पर) उपयोग की अनुमति दे सकेंगे। मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश नरसिंहपुर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है। सर्वसम्बंधित अपने- अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार- प्रसार तथा संबंधितों को पालन हेतु पाबंद करना सुनिश्चित करें। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन- 2023 सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।