यूनियन बैंक के मैनेजर, फील्ड आफीसर, एजेन्ट की अग्रिम जमानत खारिज

nspnews 21-03-2024 State

एनएसपीन्यूज। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के न्यायाधीश मनिन्दर सिंह भट्टी ने यूनियन बैंक करेली शाखा में गबन के मामले में पुलिस स्टेशन करेली जिला नरसिंहपुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने 3 आरोपियों अरविंद आर्य शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नितेश कांबले फील्ड ऑफिसर, विवेक शर्मा बैंक एजेन्ट द्वारा लगाई गई पृथक पृथक अग्रिम जमानत याचिका की संयुक्त सुनवाई करते हुए तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। 
ये है मामला
जिले के करेली वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले वनांचल ग्राम भिलमाढ़ाना में एक ही नाम की दो महिलाएं सुकरती बाई रहती हैं। जिसमें से एक महिला सुकरती बाई पिता भूरा भरिया व पति सन्नू भरिया करीब 10 साल पहले 20 अगस्त 2013 को निधन हो गया था। जिसके नाम से इसी साल यूनियन बैंक की शाखा करेली द्वारा 23 जनवरी 2023 को मौजा भिलमाढ़ाना तहसील गाडरवारा के कृषि रकवा करीब 4 हेक्टयर भूमि पर 7 लाख 60 का किसान क्रेडिट ऋण दिया गया। जबकि ये महिला 10 साल पहले ही मृत हो चुकी है। वहीं लोन में मृत महिला सुकरती बाई के जमीन के दस्तावेज लगाकर, दूसरी सुकरती बाई पति राजबली भरिया निवासी भिलमाढाना के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ जीवित महिला को बैंक बुलाकर लोन की राशि दी गई। जबकि जीवित सुकरती बाई के पास बैंक में बंधक उक्त कृषि रकबा राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है।
मृतक सुकरती बाई के बेटे सन्नू भारिया द्वारा की गई शिकायत के पर रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें अरविंद आर्य शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निवासी झाँसी उत्तर प्रदेश नितेश कांबले फील्ड ऑफिसर निवासी शेगांव महाराष्ट्र जिला अमरावती, विवेक शर्मा बैंक एजेंट ग्राम नारगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अरविन्द आर्य के ऊपर पूर्व से ही दर्ज है धोखाधड़ी का मामला
करेली थाना में यूनियन बैंक मैनेजर अरविन्द आर्य के खिलाफ 14 अगस्त 2023 में अस्सी हजार रूपये की धोखाधड़ी करने का प्रकरण पहले से ही दर्ज है, इस मामले में कृषक विजय कुशवाहा ने मैनेजर अरविन्द आर्य को एक लाख पचास हजार अपने केसीसी खाते को चुकता करने के लिए दिए थे। जिसमे से मेनेजर ने मात्र सत्तर हजार में खाता बंद किया था बाकी के रुपये स्वयं हड़प लिए थे।

 

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