विधिक सेवा प्राधिकरण से दृष्टिहीन को मिला न्याय

nspnews 25-04-2024 Regional

नरसिंहपुर। जिले में कार्यरत डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अंतर्गत जेल में निरुद्ध निर्धन एवं दिव्याँग जरूरतमंदों की ओर से निःशुल्क पैरवी की जाती है। इसी क्रम में थाना कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 648/23 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 (2) भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी करन आत्मज सरमन कुशवाहा निवासी ग्वालियर की ओर से चीफ डिफेंस काउंसिल विष्णु श्रीवास्तव ने विशेष न्यायाधीश श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय में पैरवी की तथा जेल में अभियुक्त की आँखों की जाँच करवाकर दृष्टिहीनता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अभियुक्त करन को दोषमुक्त किया गया। अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्त ने फेसबुक के माध्यम से नरसिंहपुर की 15 वर्षीय अभियोक्त्री से दोस्ती कर उसे बहला फुसलाकर अपने घर ग्वालियर बुलाया और 12 दिन तक बलात्कार किया। प्रकरण में आई साक्ष्य और डिफ़ेंस काउंसिल के तर्कों से सहमत होकर उक्त निर्णय पारित किया।

 

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