हत्या के प्रयास के प्रकरण में आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा

nspnews 29-04-2024 Regional

नरसिंहपुर। सत्र प्रकरण क्रमांक 32/23 के अभियुक्त संदीप उर्फ़ मुल्लू आत्मज प्रीतम रजक, माखन आत्मज लच्छी रजक, दीपक आत्मज मोहन रजक, कल्लू उर्फ़ यशवंत आत्मज माखन रजक सभी निवासी डोंगरगाँव, थाना स्टेशनगंज, ज़िला नरसिंहपुर को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा धारा 307 भादस में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 452 भादस में 2-2 बर्ष सश्रम कारावास तथा एक एक हजार के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त दीपक एवं कल्लू को धारा 25 आयुध अधिनियम में 2 -2 वर्ष, 27 आयुध अधिनियम में 3 -3 वर्ष सश्रम कारावास और एक एक हजार रुपए से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। 
संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनाँक 5 नवम्बर 2022 को सभी आरोपियों ने तलवार, बका, डंडा एवं राड से लैस होकर ग्राम डोंगरगाँव में आकाश पटेल की दुकान के सामने प्रार्थी राहुल रजक के साथ गाली गलौज की तब प्रार्थी जान बचाकर भगवत रजक के घर में घुस गया। आरोपियों ने भगवत के घर में घुसकर प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से सिर, हाथ, पैर तथा शरीर के अन्य भागों में गम्भीर चोटें पहुचाईं। घटना की रिपोर्ट थाना स्टेशन गंज में दर्ज हुई तब अभियुक्तगण पर अपराध क्रमांक 1005/22 दर्ज हुआ। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्रीमति सरिता नामदेव ने 13 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया और तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में आई साक्ष्य और अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।

 

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