नाबालिग पर गंदी नजर रखने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

nspnews 23-11-2024 Regional

नरसिंहपुर। नाबालिग पर गंदी नजर रखने वाले आरोपी जाकिर खान उम्र 41 वर्ष को न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नरसिंहपुर श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा आरोपी धारा-11(प)/12 पॉक्सो एक्ट में 6 माह का सश्रम कारावास, पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि 29 अगस्त 2024 को अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि नरसिंहपुर के एक स्कूल में कक्षा 8वीं में रोज पढ़ने अकेले पैदल स्कूल जाती है। 29 अगस्त 2024 के शाम करीब 4.30 बजे वह पैदल स्कूल से आ रही थी और जब मोहल्ले के मंझले दादा के घर के पास पहुंची तभी उसके ही मोहल्ले का जाकिर खान आया और उसे गंदी नजर से देखकर बोला कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो तब उसने जाकिर से कहा कि वह पापा को बतायेगी तो जाकिर ने उसे कहा कि बता दो कोई उसका कुछ नहीं कर लेगा और उसे अश्लील गालियां देने लगा, उक्त घटना उसने घर आकर मम्मी पापा को बताई और उनके साथ रिपोर्ट करने आई है।
अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली नरसिंहपुर में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लेकर अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये, मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 

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