नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
nspnews 29-11-2024 Regional
नरसिंहपुर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी चन्द्रभान ठाकुर गौंड आ0 विजय ठाकुर गौंड आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम चिल्का, थाना तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर मप्र को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय ने धारा- 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना एवं भादवि की धारा- 366 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया।