नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान किए जाने की मांग, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन
नरसिंहपुर। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा नरसिंहपुर ने जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा।
जिसमें नियुक्ति दिनॉक से वरिष्ठता प्रदान किए जाने, 1994 के बाद से मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित शिक्षक के पद यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पद समाप्त कर उनके स्थान पर स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों में यथा नगरपालिका,नगरपरिषद,नगरपंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1995 से 1998 तक शिक्षाकर्मी,गुरुजी, अनुदेशक,पर्यवेक्षक के रूप में तदुपरांत 2001 से संविदा शाला शिक्षक के रूप में सृजित कर अल्पवेतनमान और अल्प सुविधाएँ प्रदान करते हुए नवीन नियुक्तियां की गई थी. कालांतर में दिनाँक 01/04/2007 में इन सभी केडर के स्थान पर एक नया केडर ष्अध्यापक संवर्गष् में परिवर्तित कर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जैसे वेतनमान, डीए, एनपीएस कटोती, स्थानांतरण और पूर्व में नियुक्ति दिनॉक से की गई सेवावधि की गणना को मान्य करते हुए संविलियन किया गया था. तदुपरांत दिनोंक-01/07/2018 से इस अध्यापक संवर्ग को भी समाप्त करते हुए इसके स्थान पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत श्राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में परिवर्तित किया गया। किंतु इस बार पूर्व में 2007 में अध्यापक संवर्ग की भाँति पूर्व में नियुक्ति दिनाँक से की गई सेवावधि की गणना को मान्य न करते हुए संविलियन के स्थान पर नवीन सिरे से नियुक्त किया गया. जिससे शिक्षाकर्मी,गुरुजी, अनुदेशक,पर्यवेक्षक,संविदा शिक्षक इत्यादि सभी को उनके द्वारा की गई लगभग 20 वर्ष से अधिक की वरिष्ठता का न केवल नुकसान हुआ अपितु इस वरिष्ठता के नुकसान के फलस्वरूप उन्हें इन्हीं के अनुरूप तय होने वाले अन्य सभी प्रकार के शासकीय स्वत्वों यथा वेतन निर्धारण, पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि के निर्धारण और भुगतान में भी भारी नुकसान हुआ है।
ज्ञापन के माध्यम से अध्यापक संयुक्त मोर्चा ने सभी पूर्व नियुक्त हुए शिक्षाकर्मी गुरुजी अनुदेशक पर्यवेक्षक शिक्षक साथियों की दिनांक 1 अप्रैल 2007 में सृजित नवीन कदर अध्यापक संवर्ग की भांति नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को स्वीकार करते हुए दिनांक 1 जुलाई 2018 को सृजित नवीन केडर राज शिक्षा सेवा में नवीन नियुक्ति के स्थान पर संविलियन किए जाने की मांग की है।