नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में 20 वर्ष के दोहरे सश्रम कारावास की सजा

Neemuch 10-01-2024 Regional

नरसिंहपुर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा आरोपी सचिन मेहरा निवासी ग्राम तिन्दवाड़ा, थाना बनखेडी जिला होशंगाबाद (मप्र) को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को भादवि की धारा- 366 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माना एवं धारा-5(स)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना तथा धारा-3/4 (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया।

 

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