सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न, आदर्श आचार संहिता की दी गई विस्तृत जानकारी

Neemuch 14-03-2024 Regional

नरसिंहपुर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एसएसटी, एफएसटी दलों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एफएसटी के इंचार्ज, चारों विधानसभाओं के मास्टर ट्रेनर्स मौजूद थे।
      कलेक्टर ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके लागू होते ही तत्काल की जाने वाली, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटों के भीतर एवं 72 घंटों के भीतर की जाने वाली कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। इसके अंतर्गत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण गतिविधियां, शिकायत प्रकोष्ठ, निजी सम्पत्ति विरूपण, शासकीय सम्पत्ति विरूपण, धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा, एमसीएमसी द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाना आदि सम्मिलित है। नागरिकों द्वारा सी विजिल (सिटिजन विजिलेंट) एप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
      प्रशिक्षण में स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ. चंद्रशेखर राजहंस द्वारा दलों के दायित्वों के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा के कार्यों, निर्वाचन व्यय के प्रकार तथा एफएसटी/ एसएसटी, वीएसटी के कार्य के संबंध में पॉवर प्वाईंट प्रजेंटेशन के माध्यम से दी। उन्होंने जप्ती की कार्यवाही तथा प्रक्रिया के संबंध में सरल शब्दों में बताया। प्रशिक्षण में चेकपोस्ट तथा उड़नदस्ता दल को निगरानी रखने, वाहनों की जांच, परिवहन के सामग्रियों के दस्तावेज परीक्षण तथा कार्यवाही की सम्पूर्ण वीडियोग्राफी करने आदि के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शासकीय अधिकारी- कर्मचारी को आदर्श आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में निहित कानूनों को भी समझाया।
      मास्टर ट्रेनर डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल ने आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान की जाने वाली आवश्यक कार्यवाहियों की भी विस्तृत जानकारी से रूबरू कराया। प्रशिक्षण में आईटी प्लेटफार्म सुविधा का उपयोग, सिंगल बिंडो सिस्टम, जुलूस, रैली आदि की अनुमति के लिए इसका उपयोग किया जाये। इसकी जानकारी राजनैतिक दलों को प्रदान की जाये।

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