रंगपंचमी को स्थानीय अवकाश घोषित, बंद रहेंगी मदिरा दुकानें, रेस्तरां बार व देशी मद्यभांडागार

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने वर्ष- 2025 के लिए जिले में परम्परागत त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जिले के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार रंगपंचमी बुधवार 19 मार्च 2025 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागार एवं उपकोषागार तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे।
जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा रेस्तरां बार व देशी मद्यभांडागार रहेंगे बंद
कलेक्टर ने जिले में रंगपंचमी 19 मार्च को शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। रंगपंचमी के दिन जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा रेस्तरां बार (एफएल 2), देशी मद्यभांडागार सायंकाल 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस अवधि में मदिरा का क्रय- विक्रय, परिवहन आदि पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आबकारी एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिये हैं। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी नरसिंहपुर ने दी है।
