निलंबित पटवारी की विभागीय जांच में आरोप सही साबित, 2 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रुकेगी

nspnews 16-09-2024 Regional

एनएसपीन्यूज। बालाघाट कलेक्टर ने निलंबित पटवारी कुलदीप मेरावी की दो वेतन वृद्धि रोकने के साथ ही निलंबन अवधि का वित्तीय लाभ नहीं देने का आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि बैहर तहसील में खजरा, कुंगाव, रामेपुर व कोइली खापा के पटवारी कुलदीप मरावी को बिना सूचना व पूर्व अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर 22 मार्च 24 को निलंबित किया गया था। वहीं निलंबित पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये गए। इसके बाद 24 अप्रैल को विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए। पटवारी की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती राजनंदनी शर्मा और प्रस्तुत कर्ता अधिकारी बैहर तहसीलदार नियुक्त हुए। जांच अधिकारी ने आरोप पत्र के अनुसार 4 आरोपांे पर जांच की गई। पटवारी पर लगाएं गए 4 आरोपी सही प्रमाणित हुए है। पटवारी श्री मेरावी 27 दिसम्बर 23 से 11 जनवरी तक 24 तक बिना सूचना के तथा इस अवधि के बीच में पटवारी श्री मेरावी ने दो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये लेकिन इसमें न तो कार्यालय की सील और न ही पावती संलग्न की गई। इसके साथ ही अन्य आरोपो में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर जारी नोटिस के जवाब नही देना। समीक्षा बैठकों में कोई प्रगति न लाने के कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा निर्धारित मुख्यालय पर निवास न करने के सम्बंध में पत्र जारी किया गया। मुख्यालय वे निवास न करने से किसान परेशान होते रहे है। चारों आरोपों में जांच के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने विभागीय जांच के बाद पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10 (4) के अंतर्गत दंडित किया गया। इसमें पटवारी की असंचयी प्रभाव से 2 वेतनवृद्धि रोकी गई है। जबकि समस्त आरोप  पूर्णतः प्रमाणित होने पर निलंबन अवधि के अन्य वित्तीय लाभ देय नहीं होंगे। निलंबन अवधि पेंशन/अन्य प्रयोजन के लिए कर्तव्य अवधि मान्य की गई है। साथ पटवारी श्री मेरावी तहसील बैहर को निलंबन से बहाल कर आगामी आदेश तक बिरसा तहसील में पदस्थ किया गया है।

 

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