रेत माफियाओं द्वारा उपयोग किए जा रहे शस्त्रों के लायसेंस निलंबित
ग्वालियर। रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त की गईं रायफल से संबंधित दो व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस सहित जिले के पाँच शस्त्र लायसेंसधारियों के लायसेंस कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने निलंबित कर दिए हैं। उन्होंने अलग-अलग आदेश जारी कर 5 शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के साथ-साथ शस्त्रों को संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश भी जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने एसडीएम डबरा के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम गड़रौली पुलिस थाना क्षेत्र बेहट के निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह और राजबहादुर सिंह पुत्र केदार सिंह के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम डबरा ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया था कि गत 4 फरवरी को ग्राम जिगनिया पंचायत देवगढ़ थाना क्षेत्र गिजौर्रा में स्थित सिंध घाट पर रेत माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान 315 बोर की दो रायफल और 35 जिंदा कारतूस जब्त किए गए थे। इन लायसेंसी हथियारों का उपयोग रेत माफियाओं द्वारा किया जा रहा था। इसलिए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये इन आरोपियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किया जाना जरूरी है।
इसी तरह पुलिस अधीक्षक ने तीन अलग-अलग प्रतिवेदन भेजकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह को अवगत कराया था कि इन शस्त्र लायसेंसधारियों के खिलाफ विभिन्न थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये इनके शस्त्र लायसेंस निलंबित करना अत्यंत आवश्यक है। इस आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने सुरेश गुर्जर पुत्र कमल सिंह गुर्जर निवासी गाँव सिरोल, प्रवेन्द्र शर्मा उर्फ डंगा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी सेवानगर थाना क्षेत्र ग्वालियर एवं रजनीश शर्मा पुत्र जितेन्द्र शर्मा निवासी सेवानगर थाना क्षेत्र ग्वालियर के शस्त्र लायसेंस आपराधिक प्रकरणों के निराकरण होने तक की अवधि के लिये निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।