साइटिस प्राणी प्रजातियों के अवैध व्यापार करने वाला कार्तिक की जमानत मप्र उच्च न्यायालय से खारिज

mandla 04-08-2024 Regional

एनएसपीन्यूज। मुख्य सरगना कार्तिक निवासर दिल्ली की जमानत याचिका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर 2 अगस्त, 2024 को विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज कर दी। इसके पूर्व भी विभिन्न न्यायालयों के द्वारा उक्त आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।
उल्लेखनीय है कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इंदौर के द्वारा 25 मई, 2024 को दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना एवं एंपरर स्कॉर्पियन को ज्प्त कर जीवित प्राणी प्रजातियां पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करते हुये गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक निवासी दिल्ली को 8 जून,2024 को गिरफ्तार किया गया था। कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश व हैदराबाद, तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों (दुर्लभ विदेशी वन्यप्राणी) को जप्त कर विधिअनुसार कार्रवाई की गई।
भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा CITES जीवित प्राणी प्रजातियों के संबंध में जीवित प्राण प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम 2024 लागू किये गए हैं जिसके अंतर्गत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशांधित 2022 अनुसूची-IV के परिशिष्ट I,II एवं III में दर्ज जीवित प्राणी प्रजातियों का स्वामित्व हस्तांतरण जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन PARIVESH PORTAL 2.0 के माध्यम से कराया जाना आवश्यक है, इसके लिए 31 अगस्त,2024 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जिनके पास उपरोक्त अनुसार जीवित प्राणी प्रजातियां है इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन अवश्य करें 31 अगस्त, 2024 के बाद जिन व्यक्तियों के पास पंजीयन प्रमाण-पत्र नहीं होगा, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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