नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित प्रारूप 6 के साथ यह कागजात साथ लेकर जाएं
एनएसपीन्यूज। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों के मतदान केंद्रों पर निर्वाचक नामावली का कार्य प्रारम्भ हुआ है। इसमें हर मतदान केंद्रों पर जहां आप अपना वोट डालते आये है। वहां 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जा रही है। अब खास यह है कि ऐसे मतदाता जो 1 जनवरी 25 को जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहें हैं। उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग का फॉर्म-6 निर्धारित है। जिसमें उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भरकर बीएलओ को देना है। इसी फॉर्म को भरकर कोई भी मतदाता एक निर्वाचन क्षेत्र से अन्य निर्वाचन क्षेत्र में नाम जुड़वा सकतें है। इसी तरह आयोग ने फॉर्म-7 उनके लिए है जिनकी मृत्यु हो गई है या स्थान परिवर्तन कराना चाहते है। इस फॉर्म को भरकर मृत्यु के मामलें में नाम हटवा सकते है। वहीं फॉर्म-8 भरकर कोई भी मतदाता नामावली में अपनी जानकारी के सम्बंध में शुद्धि करवा सकते है।
आयोग कहता है नामावली का एक बार अवश्य अवलोकन करना चाहिए
भारत निर्वाचन आयोग का हर मतदाता के लिए कहना है कि अब वर्ष में 4 तिथियों में नामावली के शुद्धिकरण का किया जाता है। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों नामावली प्रदर्शित की जाती है। जिसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते हैं, कि आपका नाम मतदाता सूची में है, या नहीं, यदि है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, यदि कोई गलती है, तो आप सुधारने हेतु फार्म भर सकते हैं।
नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए ये कागजात साथ लेकर जाएं
आयोग के निर्धारित प्रारूप 6 को भरकर प्रस्तुत करने के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते है। इनमें एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी और घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटो कॉपी।