नाबालिग की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
nspnews 11-11-2024 Regional
नरसिंहपुर। नाबालिग की लज्जा भंग करने के प्रकरण में आरोपी मेहरबान आ0 बल्लू अहिरवार आयु 31 वर्ष निवासी ग्राम छावरगांव, थाना डोंगरगांव जिला नरसिंहपुर मप्र को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा भादवि की धारा- 354, 454 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक- एक हजार रूपये जुर्माना तथा धारा- 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया।