दुष्कर्म करने वाले आरोपी तथा उसके साथी को 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास

nspnews 13-11-2024 Regional

एनएसपीन्यूज। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी तथा उसके सहकर्मी को प्रकरण में आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू आ0 हल्के चौधरी आयु 28 वर्ष, लालसाहब आ0 हल्के चौधरी आयु 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम झाझनखेडा, थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मप्र को न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपीगणों को क्रमशः आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू को भादवि की धारा 366क में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा- 363 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 16/17 व धारा 3/4 की उपधारा(2) सहपठित धारा 16/17 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो- दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी लालसाहब को भादवि की धारा 366 में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 5(एल)/6 व धारा 3/4 की उपधारा(2) लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो- दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।