नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

nspnews 06-11-2024 Regional

नरसिंहपुर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण में आरोपी संदीप रजक आ सत्यभान रजक आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम राख, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन मप्र हाल निवास निरंजन वार्ड चिरहकला, थाना पलोहा, जिला नरसिंहपुर मप्र को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा आरोपी को भादवि की धारा- 366 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा- 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदण्ड सें दंडित किया गया।