दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, घटना छुपाने पर एक अन्य आरोपी को भी सजा
नरसिंहपुर। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक अन्य आरोपी को घटना की जानकारी होने के बाजवूद पुलिस थाने में सूचना नहीं देने पर कारावास में व्यतीत की गई अवधि दिनांक 1 दिसम्बर 2023 से दिनांक 24 जनवरी 2024 तक के कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नरसिंहपुर श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा आरोपी सतीश नौरिया उम्र 37 वर्ष को धारा-5(f) 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य उसके शेष प्राकृत जीवन के लिये है एवं 5000 हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा-323 भा.दं.वि. में 1 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही एक अन्य आरोपी गजानन चौधरी उम्र 50 वर्ष को धारा-21(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अभियुक्त को उसके निरोध में व्यतीत की गई अवधि अर्थात दिनांक 01 दिसम्बर 2023 से दिनांक 24 जनवरी 2024 तक के कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 27 नवम्बर 2023 को अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना करेली में उपस्थित होकर लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि उसकी बड़ी बेटी उम्र 04 साल में एक महिना कम है, जिसकी जन्मतिथि 18 जनवरी 2020 है, खरया इंग्लिश मीडियम स्कूल करेली में पढ़ती है, जिसका स्कूल सुबह 08.00 बजे से 11 बजे तक रहता है। दिनांक 22.11.2023 को दोपहर 02-03 बजे अभियोक्त्री खिलौने वाले घोड़ा में बैठ कर खेल रही थी जो घोड़ा में बैठने पर बार-बार बोली कि मम्मी शुशू में दर्द हो रहा है तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रही है कहकर उसे डांटा और मारा तब उसने रोते हुये बताया कि कल स्कूल में भैया ने शुशू में हाथ डाला था तब उसने अभियोक्त्री से अच्छे से पूछा तो उसने बताई कि स्कूल में खाना के बाद हाथ धोने गई थी तो उधर भैया ने चीज का पैकिट दिखा कर बुलाया और चॉकलेट दिखाते हुये गोदी में उठा कर ऊपर के कमरे में ले गया तथा जमीन पर बोरा के ऊपर लिटाया और उसके पूरे कपड़े उतार कर रख लिये, उसके होठों पर जोर-जोर से चाबा तथा शुशू में तीन चार बार अंगुली डाली, शुशू में खून आया तो रूमाल से पोंछ दिया था और उसका मुंह बंद कर दिया, उसे गालों में चाटें भी मारे और बोल रहा था कि जो कोई आवाज करेगा उसको आग से जला देंगे और फिर उसे स्कूल ड्रेस पहना दिया और जल्दी नीचे आ जाना बताया था, वह लड़का कौन था पूछने पर पहचान लूंगी बोली, फिर उसने लड़की की शुशू की जगह देखी तो वहां पर सूजन तथा लालपन था तब उसने उसके पति को घटना की बात बताई फिर दूसरे दिन वह स्कूल के प्रिंसीपल को बताने गये तो उन्होंने सीसीटीव्ही अच्छे से नहीं दिखाये और बाद में आने को बोला था उन लोगों ने बदनामी और डर से तुरंत रिपोर्ट नहीं की।
अभियोक्त्री की मां के उक्त लिखित आवेदन पत्र के आधार पर पुलिस थाना करेली, जिला नरसिंहपुर में धारा-376(1), 376एबी, 342, 506 भा.दं.वि. एवं धारा 3/4, 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए प्रकरण अनुसंधान में लेकर अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध कर उसका मुलाहिजा कराया जाकर अन्य साक्षीगणों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर अभियोक्त्री तथा उसके परिजन द्वारा घटना की जानकारी के संबंध में स्कूल के प्राचार्य को बताया, परंतु घटना की जानकारी होते हुये भी प्राचार्य द्वारा घटना की सूचना थाना पर न देने से धारा 21 पाक्सो अधिनियम का ईजाफा कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर समस्त अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
न्यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनाली तिवारी द्वारा की गई। अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया तत्पश्चात मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी सतीश नौरिया उम्र 37 वर्ष को धारा-5(f) 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य उसके शेष प्राकृत जीवन के लिये है एवं 5000 हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा-323 भा.दं.वि. में 1 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही एक अन्य आरोपी गजानन चौधरी उम्र 50 वर्ष को धारा-21(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अभियुक्त को उसके निरोध में व्यतीत की गई अवधि अर्थात दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 24.01.2024 तक के कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।