चाकू से वार करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

nspnews 12-11-2024 Regional

नरसिंहपुर। मारपीट करने के प्रकरण में चाकू से वार करने वाले आरोपी सौरभ विश्वकर्मा पिता परषोत्तम विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी हनुमान वार्ड गाडरवारा, थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मप्र को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय द्वारा भादवि की धारा- 324/34 में 06 माह का सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 
            जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 17 मई 2018 को अभियोगी चंद्रशेखर गुर्जर अपना ट्रेक्टर सुधरवाने महिंद्रा शो-रूम गाडरवारा गया था। अभियोगी गुटखा लेने नगरिया पान दुकान पानी टंकी के पास मोटरसायकल से गया था। रात्रि करीब 9.30 बजे दुकान के सामने मोटरसायकल से उतरते समय अभियोगी का पैर स्कूटी सवार तीनों लड़कों को धोखे से लग गया था। इसी बात को लेकर तीनों लड़के अभियोगी को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। अभियोगी के द्वारा गाली देने से मना करने पर तीनों लड़के अभियोगी के साथ झूमाझटकी करने लगे। तीनों लड़कों में से एक लड़के ने चाकू से अभियोगी के बांये पैर की जांघ में दो जगह एवं दाहिने पैर की जांघ में एक जगह वार किया। चाकू लगने से अभियोगी को घाव हो गया तथा खून निकलने लगा। घटना स्थल पर खड़े लोगो ने घटना में बीच-बचाव किया था। घटना के पश्चात् उसे इलाज हेतु शासकीय अस्पताल गाडरवारा ले जाया गया। अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर तहरीर जांच के आधार पर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। साक्षीगण के कथन तथा अस्पताल तहरीर के आधार पर तीन अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना गाडरवारा के अपराध क्रमांक 416/2018 अंतर्गत धारा 294, 324/34 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन दंडनीय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। मामले में अन्वेषण के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का रेखाचित्र तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। शिनाख्ती की कार्यवाही करायी गयी। विवेचना के आधार पर अभियुक्त सौरभ तथा उसके अन्य दो साथी विधि विवादित किशोर के द्वारा अपराध घटित करना प्रमाणित होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विधि विवादित किशोर से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया। विधि विवादित किशोर के संबंध में अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड नरसिंहपुर प्रेषित किया गया। अभियुक्त सौरभ को थाने से ही जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। प्रकरण में आवश्यक अन्वेषण पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

 

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