पुलिस अधिकारी की विरोधाभासी साक्ष्य पर मिला संदेह का लाभ, अवैध गांजा रखने के दो आरोपी दोषमुक्त

nspnews 23-12-2023 State

नरसिंहपुर। विगत दिवस न्यायालय युगल रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नरसिंहपुर ने पुलिस अधिकारी की विरोधाभासी साक्ष्य पर संदेह का लाभ देते हुए अनिल वंशकार एवं बालकिशन वंशकार को निर्दाेष बरी कर दिया। सांईखेड़ा थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था कि 6 नवंबर 2020 को कोमल सिंह युवने उपनिरीक्षक अपराध क्रमांक 325/20 के अभियुक्त की तलाशी हेतु थाना की मोबाइल गाड़ी से मेहरागांव जा रहे थे। इसी दौरान कुइया तिराहा खिरेटी रोड पर नीले रंग की प्लैटिना गाड़ी से दो व्यक्ति सफेद रंग की बोरी लिए खड़े थे, जो पुलिस को देखकर छिपने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने दोनों को रोका तो पीछे बैठे व्यक्ति के पास रखी सफेद बोरी से गांजे की गंध आ रही थी तब पुलिस दल द्वारा कार्यवाही करते हुए तलाशी ली गई और आरोपी अनिल एवं बालकिशन के कब्जे से बरामद बोरी में 3 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा 10 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्र गोस्वामी (देवू) ने माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए थे। उनका कहना था कि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य का समर्थन अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखों से नहीं होता है। वहीं बचाव पक्ष की दलील यह भी थी कि अनिल एवं बालकिशन रिश्ते में जीजा साले हैं और रात में मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान साईंखेड़ा पेट्रोल पंप के पास उनकी गाड़ी पुलिस वाहन से टकरा गई थी। गलती अभियुक्तों की नहीं थी इसलिए उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और पुलिस से विवाद किया। इसी बात से खफा होकर पुलिस उन्हें रात में थाने ले आई और दूसरे दिन अवैध गांजे का प्रकरण बना दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद और प्रकरण की सूक्ष्म विवेचना पश्चात न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।

 

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