नाबालिग पुत्री के साथ दुष्‍कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास व 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास

nspnews 08-03-2025 Regional

नरसिंहपुर। नाबालिग पुत्री के साथ दुष्‍कर्म करने वाले पिता को दोषसिद्ध पाते हुए न्‍यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्‍यायालय द्वारा धारा- 5(n)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 5(l)/6 व धारा 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्रमश: 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये का जुर्माना तथा भादवि की धारा 506 (भाग-दो) में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया।