सरकार ने जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी AAC को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया

एनएसपीन्यूज। सरकार ने जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) और अवामी एक्शन कमेटी (AAC) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3 (1) के तहत 5 साल की अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि इन संगठनों को जनता को कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए उकसाने और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाला पाया गया है। उन्होंने कहा कि देश की शांति, कानून और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मोदी सरकार के कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा।
जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) और अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के सदस्य लोगों के बीच असंतोष के बीज बोने, कानून और व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए लोगों को उकसाने; आतंकवाद का समर्थन करने और स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने जैसी राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होकर भारत से जम्मू और कश्मीर के अलगाव को बढ़ावा देने और समर्थन करने में शामिल हैं।
