शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप से ससुर एवं पति दोषमुक्त

nspnews 22-03-2025 Regional

नरसिंहपुर। पुलिस थाना गोटेगांव अंतर्गत ग्राम कुटरी में मृतिका ग्यारसी बाई की आत्महत्या प्रताड़ना मामले आरोपी राधेश्याम ठाकुर एवं चतुर ठाकुर को न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी ने दोषमुक्त बरी कर दिया। 27 अक्टूबर 2024 को ग्यारसी बाई का शव केसली के जंगल में फांसी पर लटका हुआ मिला था। पुलिस ने मृतिका के ससुर राधेश्याम ठाकुर और पति चतुर सिंह को मृतिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने के अपराध में धारा 85, 108, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार कर मामला विचारण हेतु प्रस्तुत किया था। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को निर्दाेष बरी कर दिया। मामले में आरोपियों की पैरवी एडवोकेट देवेन्द्र गोस्वामी देवू ने की।

 

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