लापरवाह बाइक चालक को 6 माह का सश्रम कारावास

mandla 20-10-2022 Regional

नरसिंहपुर। लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाने वाले आरोपी काशीराम पिता इमरत विश्वाकर्मा निवासी ग्राम खमरिया को न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए धारा 279 भा.द.स. में 03 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 338 भा.द.स. में 6 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनॉंक 19/05/2018 को फरियादी रामनारायण पाली अपने घर से धन्नू पटैल के ईट भट्टा में काम करने जा रहा था कि 2.00 बजे दिन में जग्गूू बसोर के घर के सामने रोड में पहुँचा तलाब तरफ से काशीराम विश्वकर्मा अपनी मोटरसाईकिल बाक्सर गाड़ी क्र. एमपी 49 बीए 2130 को काफी तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और फरियादी रामनारायण को टक्कर मार दी, जिससे रामनारायण को बॉंये पैर के टखना के ऊपर चोट आई थी। फरियादी के कथन के आधार पर अपराध क्रं. 211/2018 अंतर्गत धारा 270, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196,3/181 पंजीबद्ध किया गया था।

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