संभागायुक्त द्वारा डॉ श्रद्धा द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस, सात दिवस में प्रस्तुत करना होगा जवाब
एनएसपीन्यूज। जबलपुर संभागायुक्त अभय वर्मा द्वारा जिला चिकित्सालय में उपचाररत महिला को निजी आवास पर प्राईवेट मरीज की तरह सशुल्क ईलाज करने तथा प्राईवेट सोनोग्राफी सेंटर से गर्भवती महिला की 900 रूपये में सोनोग्राफी कराने तथा मरीज एवं उसके परिजनों को भ्रमित कर आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान करने के मामले को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के विपरीत अवचार और कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ श्रद्धा द्विवेदी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस में अपना पक्ष समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
यह है मामला
कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा विगत 17 मई को जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान यह शिकायत प्राप्त हुई कि तहसील बहोरीबंद की ग्राम पटुरिया निवासी गर्भवती महिला को आशा कार्यकर्ता द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराकर पर्ची कटवाई गई है। जिला चिकित्सालय में दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर उपलब्ध न होने पर मरीज को जिला चिकित्सालय से डॉ श्रद्धा द्विवेदी के निवास पर जांच हेतु ले जाया गया। जहां निजी सोनोग्राफी सेंटर से सोनोग्राफी कराई गई। इस दौरान महिला की हाईरिस्क प्रेगनेन्सी एवं गर्भावस्था का समय पूर्ण होने के उपरांत डिलेवरी नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मरीज को शाम को पुनः जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जांच समिति गठित
कलेक्टर के संज्ञान में शिकायत आते ही उनके द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आशा कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिला को दोपहर 3 बजे जिला चिकित्सालय लाने के उपरांत जिला अस्पताल के बाहर और भीतर की पर्ची कटवाने के पश्चात वार्ड में जाते समय आशा कार्यकर्ताओं द्वारा डयूटी पर पदस्थ मैडम डॉ श्रद्धा द्विवेदी के 1 बजे ही लंच पर चले जाने की जानकारी देते हुए वहीं पर शीध्र जांच कराने की बात कही गई। जिसपर गर्भवती महिला एवं उसके परिवार के साथ दो आशा कार्यकर्ता मरीज को आटो में लेकर गणेश चौक स्थित डॉ श्रद्धा द्विवेदी के निवास पहुंचीं जहां पर डॉ श्रद्धा द्विवेदी द्वारा गर्भवती महिला की जांच की जाकर व्यक्तिगत प्रिस्क्रिपशन, पर्चे पर सोनोग्राफी कराने की सलाह दी गई। जांच के दौरान गर्भवती महिला ने जांच दल को डॉ श्रद्धा द्विवेदी को जांच फीस 300 रूपये तथा प्राईवेट राज सोनोग्राफी सेंटर को 900 रूपये उनके पति द्वारा दिये जाने की जानकारी दी गई।
योजनाओं एवं आदेश का उल्लंघन
संभागायुक्त श्री वर्मा द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में शासकीय चिकित्सालय की मरीज गर्भवती महिला को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान करनें की सुविधा का पालन न करते हुए प्राईवेट मरीज जैसे सशुल्क उपचार करने और व्यक्तिगत खर्चे में सशुल्क सोनोग्राफी कराने की सलाह दिये जाने के मामले को शासन की योजनाओं एवं शासन आदेश के विपरीत माना है।
ओपीडी अवधि में निजी प्रेक्टिस नियम विरूद्ध
संभागायुक्त श्री वर्मा द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का उल्लेख करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों द्वारा निजी प्रेक्टिस कर्तव्य की अवधि के बाहर किये जाने तथा नर्सिग होम या प्राईवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होनें का उल्लेख करते हुए डॉ श्रद्धा द्विवेदी द्वारा ओपीडी घंटों की बीच निजी प्रेक्टिस किया जाना शासन निर्देशों का उल्लंघन माना है।