कमिश्नर ने मोहखेड़ जनपद सीईओ को किया निलंबित, नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़ को नोटिस जारी

nspnews 04-07-2024 State

एनएसपीन्यूज। संभागीय कमिश्नर अभय कुमार वर्मा द्वारा कलेक्टर छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन पर जनपद पंचायत मोडखेड़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भागचन्द टिम्हरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर श्री वर्मा ने निलंबन आदेश में कहा है कि जनपद पंचायत मोहखेड़ को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 19 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिसमे उनके द्वारा एक भी कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है। यह कार्य अपूर्ण रहने का कारण पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया। इसी प्रकार श्री टिम्हरिया अपने मुख्यालय मोहखेड़ में निवासरत नहीं पाये गये। शासन के निर्देशो के उपरांत भी उनके द्वारा मुख्यालय पर निवास न करने के कारण विभागीय कार्यों की उचित मॉनीटरिंग नहीं हो पा रही। अतः श्री टिम्हरिया का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम-3 के अंतर्गत घोर कदाचरण का द्योतक है, जिसके फलस्वरूप उन्हे म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। साथ ही इस अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत छिंदवाड़ा नियत किया गया है। 
नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़ को जारी किया कारण बताओ नोटिस
संभागायुक्त अभय वर्मा ने तहसील विजयराघवगढ़ के नायब तहसीलदार प्रसन्न कुमार वर्मा को अवचार एवं कदाचार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर कटनी द्वारा संभागायुक्त जबलपुर को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में नायब तहसीलदार श्री वर्मा के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरणए नियंत्रण एवं अपील के अधीन कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया था। संभागायुक्त जबलपुर ने इस आधार पर नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर अपना पक्ष विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। अन्यथा यह मानते हुए कि नायब तहसीलदार प्रसन्न कुमार वर्मा को इस संबंध मे कुछ नहीं कहना है को आधार मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

 

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