पैसे हड़पने एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
नरसिंहपुर। पैसे हड़पने एवं मारपीट करने वाले आरोपी अजय मेहरा निवासी ग्राम करेली कला थाना गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर को दोषसिद्ध पाते हुए भादवि की धारा 323 (दो काउंट) में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 327 भादस में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर के न्यायालय ने दण्डित किया है।
जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 28 नवम्बर 2018 समय 17ः00 बजे ग्राम करेली कला की है। फरियाद त्रिलोक मेहरा की लड़की सिया बाई की शादी ग्राम करेली कला में अजय मेहरा के साथ करीब 8-10 साल पहले हुयी थी । जिसकी दो संतान है। फरियादी 28 नवम्बर 2018 को करीब दिन के 3 बजे अपनी बेटी को लेने गया था। करीब 5 बजे फरियदी का दामाद अजय मेहरा खेत से घर आया और बातचीत कर फरियादी से शराब पीने के लिये 100 रुपये मांगने लगा। फरियादी ने बोला कि शराब पीकर तुम लड़की के साथ मारपीट करते हो इस कारण नहीं दूंगा। तो अजय ने फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गांलिया दी एवं पास में पडी लकड़ी उठाकर मारा जिससे उसके सिर में चोट लगी। बीच बचाव करने आयी सिया बाई को भी सिर में मारा एवं उठाकर जमीन में पटक दिया।
प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गोटेगॉव में अपराध क्रं. 241/2015 भादवि की धारा 327, 294, 323, 506 भाग दो के अंतर्गत पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत घटना स्थल का नक्शा मौका, पंचनामा बनाया गया एवं अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।