लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरण निराकृत नहीं करने वाले 16 अधिकारियों के विरूद्ध पेनल्टी

nspnews 28-11-2024 Regional

एनएसपीन्यूज। इन्दौर कलेक्टर ने इंदौर जिले में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर आज 6 अधिकारियों पर आर्थिक पेनल्टी लगाई है। इसे मिलाकर जारी नवम्बर माह में अब तक कुल 16 अधिकारियों पर कलेक्टर द्वारा पेनल्टी लगाई जा चुकी है। कलेक्टर ने आज 6 अधिकारियों के विरूद्ध 7 हजार 750 रुपये की पेनल्टी लगाई है। जिन अधिकारियों के विरूद्ध पेनल्टी लगाई गई है उनमें नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, मानपुर, सिमरोल तथा खुडे़ल के नायब तहसीलदार, बिचौली हप्सी और मल्हारगंज के तहसीलदार शामिल है। कलेक्टर द्वारा इससे पूर्व भी नवम्बर माह में 10 अधिकारियों पर पेनल्टी लगाई जा चुकी है। इनमें कनाडिया, बिचौली हप्सी और खुड़ेल के तहसीलदार, ग्राम पंचायत बांक, बुढ़ी बरलई, कुड़ाना, अजनोद तथा पिवड़ाय के सचिव, बेटमा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी शामिल है।

 

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