अवैध कट्टे से लोगों को डराने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

nspnews 24-10-2024 Regional

नरसिंहपुर। अवैध कट्टे से लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपी सुमित सोनी, आयु 28 वर्ष निवासी सोनी मोहल्ला चीचची पुलिस स्टेशन चीचली, जिला नरसिंहपुर को धारा 25(1-ठ)(।) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती एैश्वर्या जैन के न्यायालय द्वारा दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
जिला मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि सहायक उपनिरीक्षक अनिल तिवारी थाना कोतवाली जिला नरसिंहपुर में पदस्थ थे, जिन्हें गांधी चौक नरसिंहपुर पर एक मोटर साइकिल चालक द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झिरना से करबला रोड के बीच एक व्यक्ति पिस्टल लेकर आम जनता को धमका रहा है। सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक श्री तिवारी मय हमराही पुलिस बल मौके पर पहुंचे जहां तिराहा के पास स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक व्यक्ति देशी कट्टे के साथ आम लोगों को धमकाते हुए दिखाई दिया पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास एक देशी कट्टे के साथ बंदूक पाई गई, उसके पास बंदूक रखने का कोई लायसेंस नहीं था। आरोपी सुमित सोनी के कब्जे से उक्त बंदूक एक कार्ड (कार्टस) प्रतिबंधित शस्त्र होने के कारण जप्त कर जप्ती ज्ञापन तैयार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी सुमित सोनी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया। मौके पर देशी कट्टे की नाप ली गई, उक्त कट्टे की कीमत 55000 रुपये बताई गई। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया तथा जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार कर गवाहों के कथन दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त सुमित सोनी के विरुद्ध, अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ इंद्रमणि गुप्ता द्वारा की गई। अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया तत्पश्चात मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी सुमित सोनी को को धारा 25(1-ठ)(।) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

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