बिजली चोरी के मामले में छः माह का कारावास सहित 1 लाख 7 हजार रूपये जुर्माना
nspnews 28-10-2024 Regional
एनएसपीन्यूज। विदिशा जिले के लटेरी न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती कविता दीप खरे ने 25 अक्टूबर 2024 को निर्णय पारित कर आरोपी रामगोपाल शर्मा को दोषी मानते हुये छः माह के कठोर कारावास से दण्डित कर 1 लाख 7 हजार 610 रूपये प्रतिकर (जुर्माना) अधिरोपित किया है। कनिष्ठ अभियंता (जेई) लटेरी ने बताया कि घटना 28 फरवरी 2020 की है जब विद्युत चेंकिग टीम के जेई, एलएम, एलएच ने विद्युत वितरण केन्द्र लटेरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसूडी में अभियुक्त रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम मसूडी के यहाँ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाँच हार्स पॉवर आटा चक्की बिना कनेक्शन लिए एल टी लाइन से सीधा तार डालकर उपयोग करना पाया गया था।