तीन कैंसर रोधी दवाओं ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब के सम्बंध में सीमा शुल्क घटाकर शून्य किया गया
एनएसपीन्यूज। त्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अधिसूचना 30/2024 दिनांक 23.07.2024 के तहत तीन कैंसर रोधी दवाओं अर्थात ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमाब के सम्बंध में सीमा शुल्क को शून्य कर दिया है। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 05/2024 दिनांक 08.10.2024 के तहत इन कैंसर रोधी दवाओं पर जीएसटी दरें भी 12 प्रतिश से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के अनुसार, दवाओं/फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में लागू कर और शुल्क शामिल हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम कर और शुल्क का लाभ पहुंच सके और साथ ही कीमतों में बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए फॉर्म II/V दाखिल करने को भी कहा गया है।
उपर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में, निर्माताओं ने इन दवाओं पर एमआरपी कम कर दी और एनपीपीए के पास सूचना दाखिल कर दी। (अनुलग्नक)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17.11.2022 को जीएसआर 823 (ई) के तहत औषधि नियम, 1945 में 01.08.2023 से संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान है कि औषधि निर्माण उत्पादों के शीर्ष 300 ब्रांडों के निर्माता, जैसा कि अनुसूची एच2 में निर्दिष्ट है, अपने प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर या प्राथमिक पैकेज लेबल में अपर्याप्त स्थान के मामले में, द्वितीयक पैकेज लेबल पर बार कोड या त्वरित प्रतिक्रिया कोड छापेंगे या चिपकाएंगे जो प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के साथ सुपाठ्य विभिन्न डेटा या जानकारी प्रदान करता हो।
अनुलग्नक
कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में कमी के कारण एमआरपी में कमी के सम्बंध में कंपनियों द्वारा एनपीपीए के समक्ष दायर की गई सूचना
डुरवालुमाब
क्र. सं. |
सूत्रीकरण |
कंपनी |
यूनिट |
पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
1 |
इम्फ़िनज़ी 120 एमजी इंजेक्शन 2.4एमएल(1.00 शीशी) (ड्यूरवैलुमैब इंजेक्शन) |
एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड |
प्रति शीशी |
45500 |
40790.96 |
2 |
इम्फ़िनज़ी 500 एमजी इंजेक्शन 10 एमएल(1.00 शीशी) (ड्यूरवैलुमैब इंजेक्शन) |
एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड |
प्रति शीशी |
189585 |
171324.27 |
ओसिमेरटिनिब
क्र. सं. |
सूत्रीकरण |
कंपनी |
इकाई |
पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
1* |
टैग्रिसो 40 एमजी टैबलेट 10 |
एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड |
प्रति 10 गोलियां |
150154 |
140769.38 |
2 |
टैग्रिसो 80 एमजी टैबलेट 30 |
एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड |
प्रति 30 गोलियां |
455010 |
416492.48 |
3 |
टैग्रिसो 80 एमजी टैबलेट 10 |
एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड |
प्रति 10 गोलियाँ |
151670 |
138830.83 |
ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन
क्र. सं. |
सूत्रीकरण |
कंपनी |
इकाई |
पूर्व संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
संशोधित एमआरपी (रुपये में) (करों सहित) |
1 |
एनहेर्टू 100एमजी/5एl इंजेक्शन शीशी(1.00 शीशी) (ट्रैस्टुजुमाब शीशी) |
एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड |
प्रति शीशी |
187000 |
167069.17 |
*जैसा कि कंपनी द्वारा दिनांक 19.11.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, बीसीडी शून्य हो जाने के कारण डाउनवर्ड संशोधन तब लागू किया जाएगा जब बीसीडी राहत से लाभान्वित होने वाले स्टॉक को बाजार में बिक्री के लिए जारी किया जाएगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।