आत्महत्या के चर्चित मामले के सभी आरोपी दोषमुक्त, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का फैसला

nspnews 11-12-2024 Regional

नरसिंहपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ की न्यायालय से सत्र प्रकरण क्रमांक 162/2021 धारा 306, 34 भादवि एवं 4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 में सभी अभियुक्तगणों को निर्दाेष बरी कर दिया गया।
इस मामले में 22 अप्रैल 2021 को टट्टा पुल पर डॉ. सिद्धार्थ तिगनाथ ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस थाना कोतवाली नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ तिगनाथ को प्रताड़ित किया। आरोपियों ने खाली चेक लेकर दी गई राशि पर 20 से 80 प्रतिशत ब्याज लिया। इस कारण वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। किंतु अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधेश वैद्य, संदीप जाट, जलज खैमरिया ने पैरवी की। जिसमें सभी अभियुक्तगण को निर्दाेष बरी किया गया।

 

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