नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

nspnews 04-03-2025 Regional

नरसिंहपुर। नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के प्रकरण में आरोपी अरविंद नौरिया आ0 सुखराम नौरिया आयु 21 वर्ष, निवासी- ग्राम रिछावर, थाना पलोहा, जिला नरसिंहपुर (मप्र) को दोषसिद्ध पाते हुए न्‍यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्‍यायालय द्वारा आरोपी को धारा- 3/4 की उपधारा(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रुपये जुर्माना से तथा भादवि की धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना व धारा 506 (भाग-दो) में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। 

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